ग़ाज़ियाबाद : दिनेश जमदग्नि। 07 नवम्बर 2025। गाजियाबाद पैरेंट एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026–27 में राज्य के निजी विद्यालयों में लगभग 6.5 लाख आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं वंचित समूह (DG) के बच्चों को प्रवेश दिलाने की घोषणा का हार्दिक स्वागत किया है।

संगठन ने कहा है कि यह निर्णय समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल है। इससे उन परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो आर्थिक कारणों से अब तक निजी विद्यालयों से दूर थे।

गाजियाबाद पैरेंट एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, सरल एवं सुलभ बनाया जाए, ताकि किसी भी अभिभावक को तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साथ ही संगठन ने सुझाव दिया है कि –

1. प्रत्येक जनपद में हेल्प डेस्क और आरटीई सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं।

2. आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, तिथि और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय रहते सार्वजनिक की जाए।

3. निजी विद्यालयों को यह निर्देश दिया जाए कि वे आरटीई के अंतर्गत निर्धारित सीटों पर किसी भी पात्र बच्चे को प्रवेश देने से इंकार न करें।

संगठन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अभी से आवश्यक दस्तावेज जैसे –

बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (EWS हेतु), जाति प्रमाण पत्र (अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति हेतु), जन्म प्रमाण पत्र, एवं बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक) – तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा न आए।

गाजियाबाद पैरेंट एसोसिएशन आगामी सप्ताह से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क परामर्श शिविर आयोजित करेगा, जहां योग्य परिवारों को आरटीई आवेदन में सहायता प्रदान की जाएगी। संगठन ने यह भी कहा है कि प्रत्येक पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना हम सभी का सामाजिक दायित्व है।



Share To:

Post A Comment: