पुनीत माथुर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि UPI से पेमेंट के समय गलती से कोई डिजिट गलत टाइप हो जाने पर हम किसी दूसरे के खाते में पैसे भेज देते हैं, ऐसा होने पर RBI के नियमों के अनुसार, ये प्रक्रिया करें....

1. लेनदेन के तुरंत बाद अपने पेमेंट ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm) की 'Transaction History' में जाएं। वहां उस लेनदेन को चुनें और 'Report a Problem' या 'Send to Wrong Person' विकल्प पर क्लिक करें। इससे शिकायत रिकॉर्ड हो जाती है और बैंक को सूचना मिल जाती है। 

2. ऐप पर शिकायत के बाद, तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें या अपनी होम ब्रांच में जाएं। 

बैंक को ट्रांजैक्शन आईडी (UTR No.), तारीख और राशि की जानकारी दें।

आपका बैंक प्राप्तकर्ता के बैंक से संपर्क करेगा और उनसे पैसे वापस करने का अनुरोध करेगा।

यहां बता दें कि बैंक प्राप्तकर्ता की अनुमति के बिना उसके खाते से पैसे नहीं काट सकता है।

3. यदि प्राप्तकर्ता का नाम या नंबर आपको पता है, तो आप स्वयं भी उनसे विनम्रतापूर्वक पैसे वापस करने का अनुरोध कर सकते हैं। 

4. यदि बैंक से समाधान नहीं मिलता है, तो NPCI की वेबसाइट पर 'Dispute Redressal Mechanism' में जाकर "Incorrectly transferred to another account" विकल्प चुनकर शिकायत दर्ज करें। आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर भी कॉल कर सकते हैं। 

5. प्राप्तकर्ता पैसे लौटाने से साफ मना कर देता है, तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार, किसी दूसरे की संपत्ति को गलत तरीके से अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में आ सकता है और इसमें सजा का प्रावधान भी है। 

सावधानी के लिए टिप: बड़ा लेनदेन करने से पहले हमेशा ₹1 भेजकर नाम और खाते की पुष्टि कर लें।

यदि ये न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर करें 🙏 

Share To:

Post A Comment: