ग़ाज़ियाबाद : दिनेश जमदग्नि। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया कि प्रायः देखा जाता है कि जनपद में विभिन्न कार्यालयों यथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, तहसीलों, कलेक्ट्रेट, नगर निगम, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, अग्नि शमन विभाग एवं अन्य कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, आय/जाति/निवास प्रमाण पत्रों, शस्त्र लाइसेंस, राशन कार्ड, आबकारी लाइसेंस, फूड एवं ड्रग लाइसेंस, मनोरंजन लाइसेंस, खनन लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा लाइसेस, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, पी.सी.पी.एन.डी.टी. सम्बन्धी लाइसेंस आदि कार्यों को कराये जाने हेतु अनाधिकृत व्यक्ति/दलाल सक्रिय हैं। जिनके द्वारा आम जनमानस आवेदकों को झूठा आश्वासन देकर उपरोक्त कार्य शीघ्र कराये जाने हेतु अनाधिकृत रूप से अवैध धन की मांग की जाती है। जिस कारण जन-सामान्य के समक्ष सरकारी कार्यालयों की छवि धूमिल होती है तथा सरकारी कार्यालयों द्वारा उनके कार्यों में बरती जा रही पारदर्शिता एवं शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। इस हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों/दलालों पर तत्काल अंकुश लगाने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही करायी जाये।

अतः जनपद के समस्त निवासियों/आम जन मानस को सूचित किया जाता है कि जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में सम्पादित होने वाले भिन्न-भिन्न कार्यों को कराये जाने हेतु वह अनाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति द्वारा मांगी जा रही अवैध धन की मांग की पूर्ति न करें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा दलाल उनसे सम्पर्क करता है तो उसकी शिकायत सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को करें। इसके अतिरिक्त ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों/दलालों जो सरकारी कार्य कराने हेतु आम जनमानस से अवैध रूप से धन की मांग करते है, को सचेत किया जाता है कि यदि वह जनपद के किसी भी सरकारी कार्यालय में सम्पन्न होने वाले कार्य को सम्पादित कराने के लिए जनता से अवैध धन की मांग करते हुए अथवा किसी सरकारी कार्यालय में घूमते हुए पाये जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की जायेगी।



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