ग़ाज़ियाबाद : बृजेश श्रीवास्तव। बुधवार 8 अक्टूबर। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध/कानून व्यवस्था गाजियाबाद- आलोक प्रियदर्शी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि जनपद गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगा हुआ बहुत ही संवेदनशील जनपद है। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य तथा असामाजिक तत्वों द्वारा कारित पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत सम्भव है कि असामाजिक तत्व गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाकर महिलाओं की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। 

मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत कमिश्नरेट गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा और अधिक सुनिश्चित करने तथा अवैधानिक घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी प्रकार की गाड़ियों से ब्लैक फिल्म का हटाया जाना नितान्त आवश्यक है। अब इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों के तहत कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी वाहन मालिकों को यह लिखित आदेश देता हूँ कि सभी वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी गाडी के शीशे पर ब्लैक फिल्म न लगी हो। किसी भी गाडी के शीशे काले नहीं होंगे। कमिश्नरेट गाजियाबाद में किसी भी गाड़ी पर Black Curtain (काले परदे) का उपयोग नहीं होगा। किसी भी गाड़ी पर कोई ऐसी फिल्म या पर्दा नहीं लगाया जायेगा जिससे गाड़ी के अन्दर कुछ दिखाई ही न दे। सभी गाड़ियों के शीशे पारदर्शी (Transparent) रहेंगे। 

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता-2023 (बी0एन0एस0) की धारा 223ए के तहत दण्डित किया जायेगा। यह आदेश 02.10.2025 से प्रभावी होगा और 60 दिनों की अवधि अर्थात दिनांक 30.11.2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) प्रभावी रहेगा, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न ले लिया जाए। चूँकि नोटिस सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता, इसलिए आदेश पूर्व-निर्धारित रूप से पारित किया जाता है। इसे जनता की जानकारी के लिए प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया जायेगा। इस आदेश की प्रतियां सभी पुलिस उपायुक्तों, तहसील अधिकारियों, सभी थानों एवं नगर निगम के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चिपकाई जाएँगी।



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