ग़ाज़ियाबाद : बृजेश श्रीवास्तव। जीडीए उपाध्यक्ष के अवैध निर्माण/अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में मंगलवार दिनांक 09.12.2025 को प्रभारी प्रवर्तन जोन-08 के नेतृत्व में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए भूखण्ड संख्या-एन.पी.-1 इन्द्रप्रस्थ योजना पर डिमोलिशन की कार्यवाही के दौरान रामेश्वर दयाल पुत्र स्वर्गीय मोजी राम तथा दीप कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल द्वारा जेसीबी के सामने खड़े होकर हंगामा किया गया तथा ईट उठाकर मारने का प्रयास किया, जिसके कारण डिमोलिशन की कार्रवाई रोकनी पड़ी तथा दोनों के विरुद्ध थाना टीला मोड़ में अवर अभियन्ता सचिन अग्रवाल द्वारा तहरीर दी गई।
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आमजन को विशेष रूप से यह भी सूचित किया जाता है कि एन0पी0-1 इंद्रप्रस्थ योजना पर अवैध निर्माणकर्ता द्वारा फर्जी हस्ताक्षर करके मानचित्र स्वीकृत कराया तथा केवल लगभग 65 दिनों में पांच मंजिला भवन निर्मित किया गया। सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करते हुए इतनी तीव्र गति से किया गया निर्माण भवन के स्थायित्व की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसलिए आमजन को सूचित किया जाता है कि इस भवन की अवैध रूप से निर्मित दुकानों अथवा फ्लैट की खरीद फरोख्त ना करें। प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी भवन को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसका मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं।
इसी प्रकार भवन संख्या-डी 237 इंद्रप्रस्थ योजना में अवैध रूप से निर्मित दुकानों के शटरो को भी तोड़ा गया। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या-244 खानपुर जप्ती, लोनी गाजियाबाद में पूर्व निर्मित कालोनी में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय स्थानीय निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परन्तु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हे नियन्त्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रखी गयी।
स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, समस्त सुपरवाईजर, प्राधिकरण पुलिस बल एवं थाना शालीमार गार्डन का पुलिस बल उपस्थित रहा।





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