गाज़ियाबाद : बृजेश श्रीवास्तव। नगर निगम गाज़ियाबाद में हाउस टैक्स की दरों को लेकर व्याप्त असमंजस एक बार फिर सामने आया है। इस संबंध में राजनगर, गाज़ियाबाद निवासी एवं पूर्व महापौर आशू कुमार वर्मा ने नगर निगम प्रशासन से हाउस टैक्स नीति को स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि समाचार पत्र युग करवट में दिनांक 17 नवंबर 2025 एवं 3 दिसंबर 2025 को प्रकाशित खबरों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दरें वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू नहीं होंगी तथा नागरिक पुराने दरों पर ही 20 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे। साथ ही यह भी कहा गया था कि बढ़ी हुई दरें अगले वित्तीय वर्ष से लागू होंगी।

इन्हीं प्रकाशित खबरों के आधार पर आशू कुमार वर्मा ने दिनांक 17 दिसंबर 2025 को अपने निवास R-9/11, राजनगर, गाज़ियाबाद का हाउस टैक्स जमा करने के लिए कविनगर जोन कार्यालय में राशि भेजी। कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा पहले पुराने दरों से टैक्स जमा करने पर सहमति जताई गई। बाद में जोनल प्रभारी से फोन पर हुई बातचीत में भी यही बताया गया कि नगर निगम के पास ऐसा कोई लिखित आदेश या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि हाउस टैक्स बढ़ी हुई दरों पर जमा किया जाए। इसके बावजूद, उनके द्वारा भेजी गई धनराशि को पार्ट पेमेंट के रूप में जमा कर लिया गया, जबकि वर्तमान बिल भी संलग्न है। इस स्थिति से नागरिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

आशू कुमार वर्मा ने नगर निगम गाज़ियाबाद से मांग की है कि हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम की स्पष्ट नीति सार्वजनिक की जाए, ताकि शहर के नागरिक भ्रम की स्थिति में न रहें और उन्हें यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि हाउस टैक्स किस दर से एवं किन शर्तों पर जमा किया जाना है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है।



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