ग़ाज़ियाबाद : बृजेश श्रीवास्तव। मंगलवार 9 दिसंबर। कुमार मिताक्षर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग़ाज़ियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार दिनांक 13.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकृति के मामलों का निस्तारण किया गया जाएगा। 

विभिन्न प्रकृति के मामलों का विवरण इस प्रकार से है:—

न्यायालय स्तर पर:— 

आपराधिक शमनीय मामले, एनआईएक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के मुकदमें, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, पानी का बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), मध्यस्थता के मामले, अन्य सिविल मामले (किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा मुकददमें विनिर्दिष्ट अनुपालन मुकदमें) आदि, बिजली (गैर कम्पाउंडेबल को छोड़कर) वेतन एवं भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभ से सम्बन्धित सेवा मामले, तेल एवं गैस संबंधित विवाद, वेतन एवं सेवाओं से संबंधित सेवा मामले, ई.ट्रैफिक चालान, 34 पी एक्ट, एमवी एक्ट।

प्रशासन स्तर पर तथा गैर न्यायिक लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तावित वादों/प्रकरणों की सूचनाओं में—

उपजिलाधिकारी स्तर पर:— राजस्व वाद भरण-पोषण से संबंधित वाद पारिवारिक प्रमाण पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र तथा सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत से संबंधित प्रार्थना पत्र एवं इसी प्रकार के अन्य वादों का निस्तारण किया जाएगा। तहसीलदार, न्यायालय स्तर पर:— राजस्व संहिता की धारा 34 दर्ज खारिज वाद, धारा 67, ग्राम सभा भूमि से बेदखली संबंधी वाद का निस्तारण किया जाएगा। 

नायब तहसीलदार स्तर पर:— न्यायालय राजस्व संहिता धारा 34 दाखिल खारिज वाद का निस्तारण किया जाएगा। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी के स्तर पर:— 

विभागीय योजनाओं के क्रम में योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतें तथा पेंशन इत्यादि समय से न प्राप्त होना, योजनाओं का लाभ न मिलने के क्रम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है। चाइल्ड लाईन के अन्तर्गत बच्चों से सम्बन्धित शिकायती प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत महिलाओं संबंधी घरेलू हिंसा, किसी भी प्रकार की आकस्मिक सहायता इत्यादि से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले केसों का निस्तारण किया जाएगा। 

बाट एवं माप विभाग के स्तर पर:— विधिकमान विज्ञान (बाट-माप) लें कांटे-बाट की मुहर, तिथि निकलने एवं पैकेज्ड कॉमोडिटी के मामलों से संबंधित केस एसीजेएम कोर्ट एवं लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा। 

नगर पंचायत स्तर पर:— हाउस टैक्स, जलकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई और बिजली से संबंधित, भूमि विवाद अथवा राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। 

बैंक से संबंधित:— एनपीए खातों से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाएगा। 

पुलिस विभाग:— ट्रैफिक चालान से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा। 

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल):— टेलीफोन से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा। 

जिला पूर्ति अधिकारी:— 

जनहित, राशन कार्ड से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम गाजियाबाद:— हाउस टैक्स, जलकल टैक्स, संपत्ति टैक्स से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा जनता के सभी व्यक्तियों एवं वादकारियों से अनुरोध किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.12.2025 को उपस्थित होकर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें एवं लोक अदालत को सफल बनाएं।



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