ग़ाज़ियाबाद : बृजेश श्रीवास्तव। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) ग के अंतर्गत, दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु वर्ग (गणना 1 अप्रैल) के बालक-बालिकाओं की दाखिला प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे हैं।
इसके प्रचार प्रसार हेतु स्वयं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपने वार्ड में स्थित और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अभिभावक अपनी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों के लिए अधिक से अधिक संख्या में आरटीई पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे कि दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।
इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद कार्यालय के सभागार में समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, एसआरजी और एआरपी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी सदस्यों को आरटीई योजना की नियमावली वाले पैंफलेट वितरित किए गए और निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक सोसाइटी और अधिक संख्या वाले स्थान पर इन्हें बांटा जाए तथा जनसभाओं में इसके बारे में आमजनता को जागरूक किया जाए।
बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार,जमुना प्रसाद, अखिलेश कुमार, विश्वजीत सिंह राठी, जिला समन्वयक रुचि त्यागी,सिंपल चौधरी, अनुभव गुप्ता, एस आर जी पूनम शर्मा, देवांकुर, विनीता तथा सभी एआरपी सदस्यों ने प्रतिभाग किया।



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