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नई दिल्ली : पुनीत माथुर। तीन किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ,पंजाब और ​हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज यानी बुधवार को 21 वां दिन है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई । मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर गतिरोध सुलझाने के लिए समिति बनाने को कहा है। समिति में भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने की।

बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई है। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दी थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग है।

साथ ही याचिका में कहा गया है कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया कि लोगों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं व इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

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