ग़ाज़ियाबाद। पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा पशुधन को संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पशुधन बीमा योजना प्रारंभ हो गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक 31 अक्टूबर, 2026 तक अपने पात्र पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
योजना की विशेषता यह है कि बीमा प्रीमियम का मात्र 15 प्रतिशत अंश पशुपालक को जमा करना होगा, जबकि शेष 85 प्रतिशत प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे पशुपालकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
योजना की पात्रता, आवश्यक अभिलेखों एवं नियम-शर्तों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने तथा पशु की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क अलग से देय होगा।
पशुपालकों से अपील है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना 31 अक्टूबर से पूर्व अपने पात्र पशुओं का बीमा अवश्य कराएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। योजना के अंतर्गत बीमा सुविधा सीमित होने के कारण लाभार्थियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
पशुधन की सुरक्षा, पशुपालक की आर्थिक सुरक्षा। अतः सभी पशुपालक इस जानकारी को अन्य पशुपालकों तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार योजना से लाभान्वित हो सकें।




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