ग़ाज़ियाबाद : संपादक बृजेश श्रीवास्तव। बृहस्पतिवार 9 अप्रैल को अंशुल चौहान जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिनांक 15 से 17 अप्रैल तक प्रातः 10 बजे से विकास भवन गाजियाबाद परिसर में चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जाएगा।

अंशुल चौहान द्वारा अवगत कराया गया कि यह शिविर भारत सरकार की कंपनी Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) के सहयोग से  आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में दिव्यांगजनों का चिन्हांकन ADIP योजना के अंतर्गत तथा वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

अंशुल चौहान द्वारा बताया गया कि शिविर में दिव्यांगजनों हेतु मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल (80% या उससे अधिक दिव्यांगता एवं 16 वर्ष से अधिक आयु वाले हेतु), ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी ,एल्बो बैसाखी, वॉकर, ब्रेल किट, कृत्रिम हाथ-पैर (जापानी तकनीक आधारित) तथा कैलिपर्स (KFO, AKFO, HKAFO) आदि उपकरणों के लिए चिन्हांकन किया जाएगा।

अंशुल चौहान द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) हेतु राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत श्रवण यंत्र (कान की मशीन), व्हीलचेयर, कमोड चेयर, वॉकर, छड़ी, सर्वाइकल कॉलर (गले की पट्टी), स्पाइनल सपोर्ट (कमर की बेल्ट), नी-ब्रेस (घुटने की पट्टी), सिलिकॉन फोम वाले तकिया एवं अन्य किट आदि उपकरणों के लिए चिन्हांकन किया जाएगा।

अंशुल चौहान द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजन के लिए मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हेतु आवेदक की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक तथा दिव्यांगता 80% या उससे अधिक होना आवश्यक है। अन्य उपकरणों हेतु आयु की अनिवार्यता नहीं है। परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंशुल चौहान द्वारा आगे अवगत कराया गया कि आवश्यक दस्तावेजों के रूप में दिव्यांगजन आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड तथा आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य के लेटरपैड पर जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। 

वरिष्ठ नागरिक आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सदस्य के लेटरपैड पर जारी प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। 

अतः सभी पात्र दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक निर्धारित तिथियों पर प्रातः 10 बजे अपने आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं। यह भारत सरकार की योजना होने के कारण आसपास के जनपदों के दिव्यांगजन व वृद्धजन भी इस शिविर में भाग ले सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु अंशुल चौहान जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के मोबाइल नंबर 8791491011 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।




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