नई दिल्ली : पुनीत माथुर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान हमने सुना है, कानून अपना काम करेगा। आप चाहे तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं।
एक याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी। इसके अलावा वकील और क़ानून के एक छात्र ने भी चीफ जस्टिस एसए बोब्डे को अलग-अलग पत्र याचिका भेजी थी। याचिका में सड़क पर हिंसा और राष्ट्रध्वज के अपमान में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। याचिका में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किला पर राष्ट्रध्वज के अपमान की घटना पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी को किसानों की ओर से आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान कई स्थानों पर हिंसा हुई। इसके अलावा लाल किले पर अपना झंडा भी फहराया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और एक किसान की मौत भी हो गई।
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