ग़ाज़ियाबाद। बृहस्पतिवार 2 अप्रैल को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अंशुल चौहान जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जनपद गाजियाबाद ने अवगत कराया कि दिव्यांगजन भी निर्धारित नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते वह सुरक्षित रूप से वाहन चलाने में सक्षम हों।

उन्होंने बताया कि विशेष रूप से लोकोमोटर दिव्यांगता (हाथ या पैर से संबंधित दिव्यांगता) तथा मूक-बधिर श्रेणी के दिव्यांगजन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। 

इसके लिए सबसे पहले दिव्यांगजन को अपने नाम से दिव्यांगता के अनुकूल वाहन खरीदना होगा अर्थात आर0सी0 में दिव्यांग का नाम हो और आर0 सी0 में Adapted vichele का जिक्र हो।

अंशुल चौहान ने बताया कि इसमें कुछ पात्रता आवेदक के पास होनी आवश्यक है। जैसे कि 40%या इससे अधिक दिव्यांगता का दिव्यांग प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड हो,

आवेदक वाहन चलाने के लिए चिकित्सकीय रूप से सक्षम हो,

वाहन दिव्यांगता के अनुसार मॉडिफाइड (Adapted Vehicle) हो,

आवेदक की आयु मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार निर्धारित हो,

आवश्यक दस्तावेज में--

आधार कार्ड

दिव्यांग प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

सीएमओ द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र(फॉर्म 1A)

दिव्यांगजन का स्वयं का वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC)जिसमें वाहन मॉडिफिकेशन/Adapted Vehicle का उल्लेख हो)

अंशुल चौहान ने बताया कि दिव्यांगजन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद संबंधित आरटीओ कार्यालय में जाना होगा।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने जनपद के दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक दिव्यांगजन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, गाजियाबाद के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर मेसेज भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



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