ब्यूरो चीफ़ मनोज कुमार दिल्ली: 

पुरानी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके के एक होटल में युवती का गला दबाकर हत्या के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक अभिषेक तिवारी की गिरफ्तारी हरियाणा के दादरी से की है। जानकारी के मुताबिक, उसने इस मर्डर को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि, पीड़िता उस छात्र पर शादी करने के लिए कथित रूप से दबाव डाल रही थी।

डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया ने बताया कि शाहदरा निवासी 24 वर्षीय अभिषेक तिवारी को 25 वर्षीय लड़की की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। युवती का शव इस सप्ताह की शुरुआत में एक होटल के कमरे में मिला था और वह चांदनी चौक स्थित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करती थी।

डीसीपी के अनुसार, पूछताछ के दौरान तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के ‘स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग’ से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था और चांदनी चौक की एक दुकान में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था।

क्यों की हत्या: -

पुलिस ने बताया कि आरोपी अभिषेक तिवारी लगभग दो साल पहले अपने एक मित्र के माध्यम से उस युवती से मिला था, जो युवती का भी मित्र था। इसके बाद तिवारी और युवती के बीच गहरी दोस्ती हो गई।

हालांकि, हाल ही में वह युवती उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, जो वह नहीं चाहता था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 'दबाव के चलते आरोपी ने हत्या की साजिश रची और 11 मार्च को चर्च मिशन रोड स्थित एक होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।'

यह मामला बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे सामने आया, जब होटल के एक कर्मचारी ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया कि एक कमरे में बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी वहां रह रहे लोग अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर की रहने वाली यह युवती अपने माता-पिता, दादी और छोटी बहन के साथ रहती थी।

वह 11 मार्च को दोपहर के आसपास तिवारी के साथ होटल में गई थी और तिवारी को शाम करीब पांच बजे कमरे को बाहर से कथित तौर पर बंद करने के बाद होटल से निकलते हुए देखा गया था। युवती के घर न लौटने और फोन पर संपर्क न हो पाने के बाद उसके परिजन ने बुधवार को जाफराबाद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अधिकारी ने बताया कि अभिषेक तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।



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