नई दिल्ली : पुनीत माथुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को “आइटम” वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने को कहा गया था।

कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक महिला पर आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल कर टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस मामले में कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया था।

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि अब कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश के उप चुनाव में प्रचार की अनुमति नहीं है। इसलिए कोई भी निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में अनुमति प्रदान न करे। अब यदि कमलनाथ प्रचार अभियान में शामिल होंगे तो उनकी यात्रा और रुकने आदि का संपूर्ण व्यय संबंधित विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के खाते में डाला जाएगा।

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