10 साल पुराने आवासीय भवनों को 25%, 10 से 20 साल पुराने आवासीय भवनों को 32.5%, 20 साल से अधिक पुराने भवनों पर 40% की छूट करदाताओं को देगा निगम -महापौर
हाउस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने पर 2% तथा कचरा पृथक्करण करने वाले घरों को 10% की दी जाएगी अतिरिक्त छूट, 1 अप्रैल से होगी लागू
अब निगम कारपेट एरिया पर जारी करेगा हाउस टैक्स के बिल, करदाताओं को 20% की मिलेगी रियायत
समय के लिए दी जाने वाली 20% की छूट 31 मार्च 2026 तक रहेगी जारी
बढ़ी हुई दरों पर पुनः विचार करने हेतु महापौर व नगर आयुक्त शासन को रेफर करेगा प्रस्ताव
ग़ाज़ियाबाद : संपादक बृजेश श्रीवास्तव। शनिवार 7 मार्च को महापौर सुनीता दयाल तथा नगरनिगम सदन में शहर वासियों को हाउस टैक्स पर बड़ी राहत देने के क्रम में विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए हाउस टैक्स वृद्धि के निर्णय को ध्यान में रखते हुए करदाताओं को 77% से 92%की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
आवासीय भवन जो 10 साल पुराने हैं उनको 25% की छूट, जो भवन 10 साल से 20 साल पुराने भवन पर उनको 32.5% की छूट, 20 वर्ष अधिक पुराने भवन पर 40% की छूट देने का अधिनियम में प्रावधान है। जिसको सदन में निर्णय लेकर पारित किया गया है।
महापौर द्वारा बताया गया इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 2 प्रतिशत की छूट तथा कचरा पृथक्करण करने वाले घरों को 10% की अतिरिक्त छूट 1 अप्रैल से लागू करने का सदन द्वारा निर्णय लिया गया है। महापौर द्वारा यह भी बताया गया समय की मिलने वाली 20% की छूट को अंतिम निर्णय तक लगातार समय-समय पर आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाया जाएगा।
गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में उपस्थित पार्षदों तथा निगम अधिकारियों द्वारा हाउस टैक्स के दरों को शासन के लिए रेफर करने का निर्णय लिया गया है। महापौर सुनीता दयाल व नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा हाउस टैक्स की दर पर पुनः विचार करने के लिए शासन में सदन का प्रस्ताव भेजा जाएगा व वार्ता भी की जाएगी। जिसमें महापौर निगम अधिकारियों के साथ-साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी चर्चा के लिए लखनऊ जाएंगे।
सदन द्वारा शहर हित तथा उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। जिसमें शहरवासियों को एक बड़ी छूट के साथ राहत दी गई है। सम्मानित करदाता अपना हाउस टैक्स जमा कर शहर के विकास में अपना योगदान दें। महापौर द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि शासन से प्राप्त होने वाले निर्देश के क्रम में वर्तमान में जमा होने वाले हाउस टैक्स को आगे एडजस्ट किया जाएगा।
गाजियाबाद नगर निगम कवर्ड एरिया से कारपेट एरिया पर हाउस टैक्स की वसूली करेगा। जिससे करदाताओं को 20% कम एरिया हाउस टैक्स जमा करना होगा। निर्णय लिया गया है, उपस्थित पार्षदों द्वारा महापौर तथा नगर आयुक्त का अंतिम निर्णय लेने तक विशेष छूट देने के लिए धन्यवाद किया गया।
सदन की बैठक में अन्य प्रस्ताव पर भी बारी-बारी चर्चा हुई तथा शहर हित को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।





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