नई दिल्ली : पुनीत माथुर।  नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दायर 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष भी सुना जाएगा, तब तक कानून पर रोक नहीं लगाएंगे।

सरकार की ओर से अटॉनी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि सीएए को लेकर 144 याचिकाएं पहले ही दायर हो चुकी हैं। अब नई याचिकाएं स्वीकार न की जाएं। अगर नई याचिकाएं आती रहीं तो हमें हर जवाब देने के लिए और ज्यादा समय चाहिए होगा।

अटॉर्नी जनरल ने इसके लिए 6 सप्ताह का वक्त मांगा है। इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट पूरी तरह से भरा था, जिसकी वजह से तीन जजों की पीठ को  मामले की सुनवाई मे परेशानी हुई।

जजों की पीठ को हो रही दिक्कत को देखते हुए अटार्नी जनरल ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये देश की सबसे बडी अदालत है। इस पर सीजेआई ने सुरक्षाकर्मियों को बुलाया।
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