ग़ाज़ियाबाद। बृहस्पतिवार 30 अप्रैल को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अंशुल चौहान, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जनपद गाजियाबाद ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजनों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों के लिए आवास निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1,20,000 (एक लाख बीस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि लाभार्थी को तीन चरणों/किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है ताकि आवास निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त आवास निर्माण में सहयोग हेतु मनरेगा के अंतर्गत 90 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है।
अंशुल चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को आवास प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है—
--आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी दिव्यांगजन होना चाहिए।
--आवेदक के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
--आवेदक आवासहीन हो या कच्चे/जर्जर मकान में निवास करता हो।
--आवेदक के वर्तमान घर की दीवारें मिट्टी, फूस, टीन, टपरी अथवा अन्य कच्ची सामग्री से बनी हों और पक्का मकान न हो।
--आवेदक के पास स्वयं के नाम आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
--आवास निर्माण के लिए आवेदक के नाम लगभग 25 से 30 वर्ग मीटर (लगभग 270 से 320 वर्ग फुट) भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।
--आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
--आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान ने बताया कि यदि कोई दिव्यांगजन उपरोक्त पात्रता के आधार पर इस योजना के लिए पात्र है, तो वह सादे पेपर पर एक एप्लीकेशन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जनपद गाजियाबाद (अंशुल चौहान) के कार्यालय विकास भवन गाजियाबाद जाकर कमरा नंबर 131 में जमा करा सकता है अथवा दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के व्हाट्सएप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8791491011 पर भेज भी सकता है।व्हाट्सएप पर भेजी गई एप्लिकेशन भी स्वीकार्य होगी।
इच्छुक दिव्यांगजन एप्लिकेशन में निम्नलिखित जानकारी अवश्य लिखें—
आवेदक का नाम
दिव्यांगता का विवरण
परिवार के सदस्यों का विवरण
पूरा पता
मोबाइल नंबर
एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संबंधित दिव्यांगजन से संपर्क किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे।
इच्छुक दिव्यांगजन निम्न दस्तावेज तैयार करके रखें —
-आधार कार्ड
-दिव्यांग प्रमाण पत्र
-यू0डी0आई0डी0कार्ड
-आय प्रमाण पत्र
-निवास प्रमाण पत्र
-आधार लिंक बैंक खाते की प्रति
-पासपोर्ट साइज फोटो
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री अंशुल चौहान ने जनपद के पात्र दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आगे आएं तथा अपनी एप्लीकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर योजना का लाभ प्राप्त करें, ताकि उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा सके।



Post A Comment: